
नियोजित शिक्षक: राज्य के करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए शिक्षा विभाग ने नियमावली तैयार कर ली है.इसका नामकरण बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 किया गया है. इस नियमावली पर राज्य मंत्रिमंडल से जल्द स्वीकृति ली जाएगी.
सक्षमता परीक्षा करनी होगी पास
नियमावली में यह प्राविधान किया गया है कि राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करने के लिए नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग के स्तर से आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा को पास करनी होगी. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा ली जाएगी.
मिलेगा तीन विकल्प

इस परीक्षा को पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को नए विद्यालय के आवंटन में तीन जिलाें का विकल्प दिया जाएगा, जहां वे पदस्थापन के लिए भेजे जाएंगे. शिक्षक अपने इच्छा से चुने जिले के आवंटित विद्यालय में योगदान करेंगे.शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने हेतु संबंधित नियमावली को अंतिम रूप दे दिया गया है.
अगली बैठक में नियमावली को मंजूरी
उम्मीद की जानी चाहिए कि कैबिनेट की अगली बैठक में नियमावली को मंजूरी मिल जाएगी. नियमावली में यह प्राविधान किया गया है कि सक्षमता परीक्षा को पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों को तीन मौके मिलेंगे.सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तरीय होगा. यह भी प्राविधान किया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग से सफल हुए नियोजित शिक्षक को सक्षमता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी.
राज्यकर्मी का दर्जा पाने वाले नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा. हालांकि, नियोजित शिक्षकों और उससे जुड़े संगठनों ने विशिष्ट शिक्षक शब्द को नियमावली से हटाने का सुझाव शिक्षा विभाग को दिया था, लेकिन विशिष्ट शब्द को हटाने हेतु अभी तक सहमति नहीं बन सकी है.


Author: sanvaadsarthi
संपादक