नई दिल्ली. अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने रेंट फ्री अकोमोडेशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए लोगों को राहत दी है. कंपनी की ओर से कर्मचारियों को दिए गए रेंट-फ्री अकोमोडेशन (Rent-Free Accommodation) के नियमों में बदलाव कर दिया गया है.
इसको लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नियमों के बदलाव के बाद कर्मचारी अब और ज्यादा बचत कर सकेंगे. कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी. रेंट-फ्री अकोमोडेशन से जुड़े नियमों में बदलाव 1 सितंबर से लागू हो चुके हैं.
नए फॉर्मूले के तहत होगा कैलकुलेशन
नए नियमों को आसान भाषा में कहें तो कोई कर्मचारी कंपनी की ओर से मुहैया कराए गए घर में रह रहा है तो उसके लिए कैलकुलेशन अब नए फॉर्मूले के तहत किया जाएगा.
नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारी, जो कंपनी के मालिकाना हक वाले घर में रहते हैं. उनके वैल्यूएशन के मूल्यांकन में अब बदलाव किया गया है. नए नियम के अनुसार, जहां कर्मचारियों को कंपनी की ओर से होम (अनफर्निश्ड) दिया जाता है. ऐसे आवास का मालिकाना हक खुद कंपनी के पास है. उसका वैल्यूएशन अब अलग तरीके से होगा. अब वो शहरी क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक है तो वहां एचआर वेतन का 10 फीसदी होगा. इससे पहले यह 2001 की जनगणना के अनुसार 25 लाख की आबादी वाले शहरों में सैलरी में 15 फीसदी के बराबर था.
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Tags: Income tax, Income tax department
FIRST PUBLISHED : September 03, 2023, 20:08 IST
Author: sanvaadsarthi
संपादक